अनलॉक थ्री में शनिवार और रविवार को दुकानें रहेंगी बंद

दरभंगा। जिले में अनलॉक थ्री के दौरान अब शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेगी। सभी दुकानें तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। दवा, अस्पताल, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप, होटल एवं रेस्टूरेंट आदि अत्यावश्यक प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगी। दुकानदार एवं कर्मी मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आनेवाले ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश करने देंगे। दुकानदार अपने ग्राहकों से भी फिजिकल डिस्टेंसिग का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। वहीं, सब्जी एवं फल की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेगी। रेस्टूरेंट, ढावा और भोजनालयों से होम डिलवरी की अनुमति है। यह दिशा-निर्देश 6 सितंबर तक जिले में लागू रहेगा। संबंधित पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक को इस आदेश का अनुपालन अपने स्तर से भी निर्देशित करेंगे ।


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कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित
कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। गृह विभाग, बिहार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में कंटेनमेंट जोन के बाहर भारत सरकार एवं बिहार सरकार के कार्यालय अपने स्वीकृत बल के 50 फीसद कर्मियों के साथ काम करेंगे। वहीं, रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र बल, कोषागार, पैट्रोलियम, एलपीजी, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन एवं ट्रांसमिशन इकाई, डाकघर, एनआईसी पूरी तरह से कार्य करते रहेगे। इसके अलावा राज्य सरकार के उपक्रम यथा पुलिस,गृह रक्षा वाहिनी, सिविल डिफेंस,अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन एवं कारा पूरी तरह से कार्यरत रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन एवं कोषागार, सूचना तकनीक सेवाएं एवं बेल्ट्रॉन द्वारा समर्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिग सेवा, विद्युत, जलापूर्ति, स्वच्छता स्वास्थ्य,आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन एवं पर्यावरण विभाग आदि कार्यरत रहेंगे। निजी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मियों की उपस्थिति रहेगी। शॉपिग मॉल नहीं खुलेंगे।
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इनको छोड़कर सभी परिवहन सेवाएं रहेगी बंद
1. नागरिक उड्डयन एवं रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार रेल एवं वायु सेवाएं
2. टैक्सी, ऑटो रिक्शा
3. केवल अनुमान गतिविधियों के लिए निजी वाहन का उपयोग।
4. सामानों के परिवहन तथा गोदामों में लोडिग एवं अनलोडिग
5. सभी सरकारी वाहन एवं सरकारी कर्मियों को ले जाने वाले निजी वाहनों एवं परिचालन उनके कार्यालय पहचान पत्र के आधार पर अनुमान है।
6. निर्माण कार्य से संबंधित सभी गतिविधियों एवं निर्माण कार्य से संबंधित दुकानों का संचालन अनुमान्य होगा।
7. कृषि एवं निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों का संचालन अनुमान्य होगा।
8. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, रिसर्च, कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी ।
9. सभी पूजा स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक समूहों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।
10. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
11. रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आम लोगों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
12. कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर दण्डात्मक कार्रवाई होगी। 13. पान ,गुटखा, तंबाकू का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
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Posted By: Jagran
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