खनुआ नाला को अतिक्रमण मुक्त करने के मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को

जासं, छपरा : शहर के अतिक्रमित खनुआ नाला को अतिक्रमण मुक्त करने और उसका जीर्णोद्धार कर 31 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को की जानी है। एनजीटी के इस आदेश के बाद खनुआ नाला पर बने 286 दुकानों के टूटने की संभावना प्रबल हो चुकी है। एनजीटी के द्वारा यह आदेश दूसरी बार दिया गया है। एनजीटी ने अपने इस आदेश में यह स्पष्ट कहा है कि अगर इस बार जिला प्रशासन नाला पर बने दुकानों एवं अतिक्रमण को हटाकर जीर्णोद्धार नहीं कराया जाता है तो शहरी विकास मिशन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस रिपोर्ट को 31 दिसंबर तक एनजीटी को सौंपा जाना है जिसपर अगले वर्ष 3 फरवरी को पुन: सुनवायी की जानी है। हालांकि पिछले आदेश में नगर विकास विभाग के द्वारा एनजीटी को यह बताया गया था कि कोविड-19 के दौर के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका था। हालांकि इस बात पर कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगायी थी। बता दें कि वेटरन फोरम फार ट्रांस्परेंशी इन पब्लिक लाईफ के अध्यक्ष बीएमपी सिंह के द्वारा दायर याचिका में एनजीटी ने 13 सितंबर को सुनवाई के दौरान खनुआ नाला पर बने 286 दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कर जीर्णोद्धार के लिए एक महीने का समय दिया था। जिसपर एनजीटी ने कहा कै कि पहले आदेश पर नगर निगम ने क्या कार्रवाई की है उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी दाखिल करें। एनजीटी के पुन: आदेश के बाद एक बार खनुआ नाला को लेकर पुन: उधेड़बुन की स्थिति बनी हुई है।

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Posted By: Jagran
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