कोविड-19 को ले दुकान की समय सारिणी में हुआ बदलाव

संवाद सूत्र, रफीगंज (औरंगाबाद) : कोविड- 19 रोकने के लिए दुकानों को खोलने व बंद करने के लिए नए समय सारिणी दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी सिधु कमल ने बताया कि गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा कोविड- 19 के मद्देनजर इसे विस्तारित किया गया है। इसके तहत दुकान खोलने के समय सारिणी में परिवर्तन किया गया है। सब्जी, फल, मांस, मछली की दुकान सुबह 6 से 10 बजे तक,दूध एवं होटल सुबह 6 बजे 10 बजे रात्रि तक, लेकिन होटल में केवल होम डिलेवरी या ग्राहक समान खरीद पैक कराकर ले जा सकते हैं। होटल में ग्राहक बैठा कर खाना, नाश्ता, चाय खिलाना, पिलाना सख्त मना है। किराना, सैलून, गैरेज, निर्माण सामग्री,किताब दुकान, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल प्रदूषण जांच केंद्र सुबह 7 से शाम 6 बजे तक एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के दुकान के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक दुकाने खोलने का निर्देश है। सभी दुकानदार, ग्राहक एवं सड़क पर चले वाले बिना मास्क के नहीं रहेंगे। प्रतिष्ठान एवं सार्वजनिक स्थान पर शारीरिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। कहा कि उल्लंघन करते पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई एवं प्रतिष्ठान सील करने की प्रक्रिया की जा सकती है।

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Posted By: Jagran
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