सहारा इंडिया बैंक को सूद समेत रकम देने का आदेश

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने एक आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सहारा इंडिया बैंक को उसके जमा कराए गए रुपयों की सूद समेत वापसी का आदेश दिया है। वहीं मानसिक प्रताड़ना व वाद खर्च की एवज में 20 हजार रुपए जुर्माना देने को कहा है।

बता दें कि सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहडीह निवासी ललित कुमार मौर्य ने पिछले साल 8 नवम्बर को सोहसराय सहारा इंडिया बैंक शाखा प्रबंधक पर जमा राशि की परिपक्वता रकम भुगतान न करने का मुकदमा दर्ज किया था। परिवादी ने सहारा क्यू शॉप स्कीम के तहत 2013 की विभिन्न तिथियों में कल 55 हजार दो सौ रुपए के चार फिक्स डिपोजिट कराए थे। यह रकम छह साल बाद सूद समेत मिलनी थी। परंतु बैंक से 1 लाख 41 हजार 312 रुपए परिपक्वता राशि के भुगतान करने का प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद टालमटोल की जा रही थी। 2019 में परिपक्वता अवधि पूरी हो गई तो ललित ने बैंक प्रबंधक को भुगतान करने को कहा। परंतु उसके रकम देने से इंकार कर दिया। तर्क दिया कि कम्पनी गाइड लाइन के अनुसार राशि का सेटलमेंट आरबीट्रेशन द्वारा किया जाएगा। फोरम पीठ अध्यक्ष चन्द्रशेखर प्रधान व सदस्य अनीता सिंह ने फैसला दिया कि दोनों ही पक्षों में जमा व परिपक्वता रकम पर कोई विवाद नहीं है। अत: परिवादी सम्पूर्ण परिपक्वता राशि पाने का हकदार है। इसलिए बैंक प्रबंधक को आदेश दिया जाता है कि परिवादी को फैसले की तिथि के 30 तीन के भीतर परिपक्वता राशी अदा करे। वहीं मानसिक प्रताड़ना व वाद व्यय के बदले 20 हजार रुपए का भुगतान करे। समय पर भुगतान न करने पर पूरी रकम को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करना होगा।
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Posted By: Jagran
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