चुनाव में घर बैठे वोट दे सकेंगे 80 साल से अधिक के मतदाता

बक्सर। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच हो रहा इस बार का विधानसभा चुनाव नए प्रयोगों के लिए जाना जाएगा। कोरोना से जारी जंग के बीच होने वाले इस चुनाव के सुचारू संचालन के लिए कई तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। उन्हीं रणनीतियों में से एक रणनीति यह भी है कि अगर आप 80 साल से अधिक के उम्र के हैं और आप मतदान केन्द्र तक जाने में अक्षम हैं तो आपको पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है।

हालांकि, इसके लिए मतदाता को पहले आवेदन देना होगा।
जानकार बताते हैं कि अभी तक किसी चुनाव में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी परंतु सरकार ने इस बार यह निर्णय लिया है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता अगर चाहें तो घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें बूथ तक जाने की जहमत नहीं उठानी होगी। उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए इस बार के चुनाव में सर्तकर्ता के कई आयाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इसी के अंतर्गत पोस्टल बैलेट के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग की भी रणनीति बनाई गई है। ताकि, उनके मताधिकार का भी प्रयोग हो सके। क्योंकि, बूथ तक जाने में अक्षम होने के कारण बहुतेरे लोग चाहकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग नही कर पाते हैं। जबकि, इसके माध्यम से वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। खास बात यह कि इससे उन्हें शारीरिक परेशानियों से भी निजात मिलेगी। अभी तक सैनिकों को ही मिलता था पोस्टल बैलेट पेपर देश में होने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में अभी तक पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति सैनिकों को ही मिलती थी, जो सैनिक देश की सीमा पर डयूटी करते हैं लेकिन वे जिले के नागरिक हैं, उन्हें उनके मताधिकार के प्रयोग के लिए पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, पोस्टल बैलेट से ही वे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जिला मास्टर ट्रेनर शिवप्रकाश राय कहते हैं, इसके अलावा चुनावी डयूटी में लगे कर्मी को भी इसकी अनुमति दी जाती है। परन्तु, इस बार 80 से अधिक उम्र के मतदाता भी इसका इस्तेमाल कर अपने मतदाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट से मतदान को फॉर्म 12 ए में देना होगा आवेदन
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80 वर्ष से अधिक उम्र के कोई वृद्ध अगर घर बैठे पोस्टल बैलेट से मतदान करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें चुनावी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। मसलन, उन्हें पहले ही इस आशय का आवेदन आरओ को देना होगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए फॉर्म 12 ए में आरओ को आवेदन देना पड़ेगा। साथ ही इसकी वजह भी बतानी होगी। तत्पश्चात, उन्हें इसकी अनुमति प्रदान की जा सकती है और घर बैठे संबंधित मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इससे उनका मत बर्बाद नहीं होगा और वे भी मतदान में शामिल हो सकेंगे। बयान :
विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध जो चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं वे घर से मतदान कर सकते हैं। हालांकि, कोई वृद्ध अगर घर बैठे पोस्टल बैलेट से मतदान करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें पहले ही इस आशय का आवेदन आरओ को देना होगा। आशुतोष राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर।
Posted By: Jagran
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