मॉल में ताले, 10 से 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें

जहानाबाद : मुख्य सचिव के निर्देशानुसार नगर निकाय एवं सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र के अंतर्गत केंटनमेंट जोन को छोड़कर अब सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रात: 10 बजे से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। वहीं सब्जी, फल, खाद्यान्न, किराना, मीट, मुर्गा-मछली की दुकानें पूर्वाह्न छह से 10 बजे तक तक खोली जाएगी।

डेयरी से संबंधित दुकान पूर्वाह्न छह से 10 तक एवं अपराह्न चार से सात बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानें एवं चिकित्सा सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान अपने निर्धारित समयानुसार खुलेंगें। लोक उपयोग से संबंधित सेवाएं सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी की प्रतिष्ठान अपने निर्धारित समयानुसार खुलेंगें। शॉपिग मॉल बंद रहेंगें। रेस्टोरेंट, ढाबा और खानपान की दुकानों से सामग्री खरीदकर बाहर ले जाने एवं होम डिलीवरी के लिए ही खुलेंगें। व्यवसायिक स्थल पर खाना पीना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदारों को अपनी दुकानों पर सैनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही वह यह भी ध्यान रखेंगें कि दुकान पर विक्रेता एवं उपभोक्ता दोनों ही मास्क का प्रयोग करें।दुकान में शारीरिक दूरी का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा।
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Posted By: Jagran
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