जेपीयू के कुलसचिव पर 33 लाख की अवैध निकासी का मुकदमा



जागरण संवाददाता, छपरा : जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलसचिव ग्रुप कैप्टन (सेनि) श्रीकृष्ण व अर्जुन प्रसाद यादव पर 33 लाख का अवैध निकासी का परिवाद छपरा व्यवहार न्यायालय में दर्ज कराया गया है। सीजेएम कोर्ट में निरंजन कुमार ने यह परिवाद शनिवार के दर्ज कराया है। परिवाद में निरंजन कुमार खुद को देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य बता रहे हैं। जबकि अर्जुन प्रसाद यादव वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य हैं।
परिवाद में कहा गया है कि कॉलेज की आंतरिक खाता से 33 लाख की अवैध निकासी की गई है। निरंजन कुमार ने कहा है कि 9 सितंबर 2014 वे प्रभारी प्राचार्य पद पर हैं। लेकिन 27 फरवरी को अर्जुन प्रसाद यादव ने कुलसचिव को अपने प्रभाव में करके गलत एवं गैर कानूनी ढंग से खुद को प्रभारी प्राचार्य होने का पत्र निर्गत करवा लिया है।
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हाईकोर्ट के सीडब्लूजेसी नंबर -15 91/16 के न्यायादेश किसी व्यक्ति द्वारा कोई निकासी नही करने के आदेश का अवमानना करते हुए कॉलेज के इलाहाबाद बैंक के खाते से 33 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली गई है। जबकि अर्जुन प्रसाद यादव को सात करोड़ रुपये के गबन के आरोप में शासी निकाय ने बर्खास्त किया था। उसका अनुमोदन भी जेपीयू कर चुका है। उन्होंने मुंसिफ द्वितीय में 94/2014 दायर किया। 23 जून 2015 को उनका केस खारिज कर दिया गया। अर्जुन प्रसाद यादव ने जालसाजी कर हाई कोर्ट पटना में भी 15340/2019 के तहत खुद को प्राचार्य बना याचिका दायर कर दी थी।
हालांकि जेपी विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 जुलाई 19 को निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र भेजकर बताया था कि निरंजन कुमार वर्तमान में देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज के प्राचार्य पद पर नहीं है। इस मामले में एलपीए नंबर -1420/16 में पारित न्यायादेश दिनांक 26 अगस्त 2016 का अनुपालन किया जा रहा है। जबकि निरंजन कुमार खुद प्राचार्य बनकर अवैध पत्राचार कर रहे है।
कुलसचिव ने कहा कि निरंजन कुमार कॉलेज के प्राचार्य नहीं हैं। वे गलत मुकदमा कर रहे हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वह बैंक खाते के माध्यम से हुआ है। नकदी भुगतान नहीं किया गया है। वे खुद भी निरंजन कुमार पर मानहानि का मुकदमा करेंगे।
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Posted By: Jagran
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