मृत बंदी के परिजन को मिलेगा तीन लाख मुआवजा

संस, सहरसा: मंडल कारा सहरसा के बंदी सुगमा निवासी विनोद कुमार सिंह की मृत्यु के मामले में कारा विभाग द्वारा तीन लाख मुआवजा दिया जाएगा। मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी ने बनमा इटहरी के अंचलाधिकारी मृत बंदी के निकटतम आश्रित का नाम पता, आधार कार्ड, पेन कार्ड व अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि सलखुआ थानाक्षेत्र के सुगमा निवासी विनोद कुमार सिंह पिता भुवनेश्वर सिंह की मौत मंडलकारा में लगभग चार वर्ष पूर्व हो गई थी। उनके परिजनों ने मौत के लिए जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान मानवाधिकार आयोग ने जेल प्रशासन की लापरवाही करार दिया तथा इसके लिए पीड़ित परिजन को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया। इस आदेश के आलोक में कारा विभाग द्वार जिला प्रशासन के माध्यम से तीन लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। डीएम के आदेश के आलोक में बनमा अंचल कार्यालय द्वारा जेल में मृत बंदी विनोद कुमार सिंह की पत्नी अहिल्या देवी को तीन लाख रुपये भुगतान हेतु प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है।
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Posted By: Jagran
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