डीएम ने पांच कर्मियों को किया दंडित

भ्रष्टाचार, कर्तव्य निर्वाहण में लापरवाही जैसे आरोप में डीएम राजेश मीणा ने पांच कर्मियों को दंडित किया। डीएम ने पांचों कर्मी के विरुद्ध पूर्व से चले रहे विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने और अंतिम स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद कड़ी कार्रवाई की। टेटिया बम्बर प्रखंड के बनगामा, नोनाजी और धौरी पंचायत के पंचायत सचिव रहे विद्यानंद पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं तीनों पंचायत के विकास कार्यों का बाधित करने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने का आरोप था। डीएम ने संबंधित पंचायत सचिव के तीन वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के आदेश दिए। वहीं, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के पूर्व नाजीर और वर्तमान में जिला विकास शाखा, भू अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकार में कार्यरत आशुतोष घोष पर वित्तीय वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय पारिवारिक योजना मद में अवैध तरीके से 15 हजार के स्थान पर एक लाख 15 हजार रुपये और 20 हजार के स्थान पर एक लाख बीस हजार रुपये के अवैध निकासी के आरोप गठित किया गया था। संचालन एवं पृच्छा के उपरांत जिला पदाधिकारी मुंगेर ने एक वर्ष के अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का आदेश दिए। वहीं, संग्रामपुर प्रखंड कार्यालय के पूर्व नाजीर राजकुमार मुर्मू पर प्रभार नहीं सौपने के कारण आरोप गठित किए गए थे। इस मामले में डीएम ने एक वेतन वृद्धि स्थगित करने के आदेश दिए। वहीं, सेवानिवृत लिपिक विपिन कुमार श्रीवास्तव पर इंदिरा आवास मद की राषि 10 लाख 10 हजार 416 रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं रख कर बरियारपुर बाजार पैक्स, बरियारपुर में रखने संबंधित कोई भी नकारात्मक टिप्पणी प्रखंड विकास पदाधिकारी बरियारपुर को नहीं देने का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पेंशन से 20 प्रतिशत राशि की कटौती पांच वर्ष तक करने के आदेश दिए। इसी प्रकार का आरोप सेवानिवृत्त लिपिक दिनेश कुमार पासवान पर भी था। उनके पेंशन से भी बीस प्रतिशत राशि पांच वर्ष तक कटौती करने के आदेश दिए गए।

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Posted By: Jagran
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