झारखंड हाईकोर्ट ने MLA अशोक सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की याचिका खारिज की, उम्रकैद की सजा बरकरार

बिहार के पूर्व सांसद प्रभु नाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की उम्रकैद की सजा झारखंड हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने इन दोनों की अपील याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दोनों के हत्या की साज़िश में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। इस कारण दोनों की अपील खारिज की जाती है।

इसी मामले में प्रभु नाथ सिंह के एक अन्य भाई रितेश सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। रितेश सिंह को मामले से बरी कर दिया गया है। निचली अदालत से उसे भी उम्र कैद की सजा मिली थी। हजारीबाग जिला अदालत ने 22 साल तक चले मामले में अशोक सिंह हत्याकांड मामले में बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को  बाहुबली छवि वाले नेता प्रभुनाथ सिंह को हराकर ही अशोक सिंह आरजेडी से मशरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। विधायक अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में बम मारकर कर दी गई थी। विधायक अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें प्रभुनाथ सिंह के अलावा उसके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को आरोपी बनाया गया था।  

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