बिहार चुनाव को टालने वाली याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कही ये बात

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बिहार में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) टालने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि चुनाव टालने के लिए कोविड-19 आधार नहीं हो सकता है। याचिका में राज्य के कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण से मुक्त होने तक चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था।

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चुनाव करेगा विचार न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक चीज पर विचार करेगा। पीठ ने कहा कि यह समय से पूर्व दायर की गई याचिका है क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
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चुनाव टालने का दिया निर्देश याचिकाकर्ता, अविनाश ठाकुर ने शीर्ष अदालत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इसमें कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में असाधारण स्थितियों में चुनाव टाले जाने का प्रावधान है।
तय समय पर होगा विधानसभा चुनाव गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) कराने के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन्स जारी कर दी है। माना जा रहा है कि अगले महीने सितंबर के 20 तारीख तक चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल धीरे-धीरे सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तो गाइडलाइन्स जारी होते ही इलेक्शन मोड में आ चुकी है।

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