हत्या एवं जानलेवा हमला मामले में दो दोषी एवं दो रिहा

जागरण संवाददाता, हाजीपुर :

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अनुज कुमार जैन ने एक युवक की गोली मारकर हत्या एवं उसके चचेरे भाई पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में दो लोगों को दोषी करार किया। साथ ही दो लोगों को दोष मुक्त कर दिया। सजा के बिंदुओं पर 29 अगस्त को सुनवाई होगी।
जानकारी के अनुसार महुआ थाना क्षेत्र के चक्काजीनिजाम गांव के लालदेव सिंह उर्फ देवजी सिंह का पुत्र अमित कुमार 12 जनवरी 2017 को घर से सुबह 7.30 बजे गांव के ही अयोध्या सिंह के घर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह ग्रामीण मानकी सिंह के घर के सामने पहुंचा, मानकी सिंह ने अपने स्वजनों को बुलाया और घेर कर अमित को जान मारने का आदेश दिया। यह आवाज सुनकर जब तक अमित के पिता लालदेव सिंह, चचेरा भाई संजय कुमार सिंह एवं सुरेन्द्र राय वहां पहुंचते तब तक मानकी सिंह, मनोज कुमार सिंह, विश्वनाथ सिंह, शंभु सिंह, विनोद सिंह, वैद्यनाथ सिंह, गनौर सिंह, अखिलेश सिंह, पूर्णिमा देवी, किरण देवी तथा कुछ अज्ञात लोगों ने अमित को जमीन पर पटक मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। चचेरा भाई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा वैसे ही इन लोगों ने तलवार एवं अन्य पारंपरिक हथियार से उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस दौरान घायल अमित को गोली मार दी। अमित की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी।
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इस घटना को लेकर लालदेव सिंह ने महुआ थाना में भादवि की धारा 307, 324, 302, 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने विनोद सिंह, बैद्यनाथ सिंह, शंभु सिंह तथा किरण देवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया। 30 अगस्त 2018 को भादवि की धारा 302, 307 तथा 34 के तहत आरोप गठित किया गया। इस मामले में लोक अभियोजक वीरेन्द्र नारायण सिंह के मार्गदर्शन में अपर लोक अभियोजक राजकुमार सिंह द्वारा कराए गए 10 साक्षियों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण के बाद वैद्यनाथ सिंह तथा विनोद सिंह को भादवि की धारा 302, 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया गया। जबकि साक्ष्य के अभाव में शंभु सिंह एवं किरण देवी उर्फ रेखा देवी को दोष मुक्त कर दिया गया। सजा के बिदु पर 29 अगस्त को सुनवाई के बाद सजा सुनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर बीते 22 मार्च से जारी पूर्णत: बंदी एवं निर्धारित मानकों के आलोक में न्यायालय में कार्यारंभ होने के बाद यह पहला मामला है जिसमें निर्णय सुनाया गया है।
Posted By: Jagran
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