बस के सफर में यात्रियों को मास्क व कोविड 19 संबंधित सभी नियमों का करना होगा पालन : सीएस

बिहारशरीफ। सरकार के निर्देश पर जिले में बस सेवा शुरू तो कर दी गई है। लेकिन, सफर से पहले व सफर के दौरान यात्रियों को कोविड 19 से संबंधित नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। इसलिए जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, वाहन मालिक, ड्राइवर एवं कंडक्टर के साथ यात्रियों को भी जागरूक करने में जुटी है। किसी को भी बिना मास्क के बस में सफर की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में चढ़ते-उतरते समय भीड़ नहीं करे तथा उचित शारीरिक दूरी का पालन करें। साथ ही वाहनों के अंदर पान, खैनी, तंबाकू, गुटखा आदि के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा।

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मिली है राहत, लेकिन खतरा टला नहीं
सिविल सर्जन डॉ. राम सिंह ने बताया कि लोगों के लिए भले ही फिलहाल बस सेवा चालू कर दी गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। यदि, बस व अन्य वाहनों में मास्क, शारीरिक दूरी समेत सभी नियमों का पालन करें तो बहुत हद तक संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन, इसमें जरा सी चूक हुई तो स्थिति विकट हो सकती है। इसलिए यात्री, बस के कर्मी व अन्य लोग नियमों का पालन करते हुए सफर करें।
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इन बातों का रखें ध्यान :
- वाहनों में सवार होने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने के लिए बस चालक सेनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे।
- वाहनों की प्रतिदिन धुलाई के साथ आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी।
- प्रत्येक यात्रा के बाद बस की पुन: सफाई आवश्यक होगी।
- वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को शारीरिक दूरी का अनुपालन करना होगा।
- वाहनों में सफर करते समय मास्क या फेस कवर का उपयोग करें। बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी।
- यात्री वाहनों की रेलिग का उपयोग कम से कम करें।
- बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
Posted By: Jagran
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