फिजिकल कोर्ट के तहत होगी सुनवाई दो से

बिहारशरीफ। जिला न्यायालय में दो सितम्बर से कोर्ट कार्य वर्चुअल व फिजिकल दोनों ही पद्धतियों में होगा। इस दिन से पांच कोर्ट प्रतिदिन फिजिकल मोड में कार्य करेंगे। जमानत के आदेश पर पक्षकार को जमानतदार सहित बेल बाउंड देना होगा। पूर्व में पीआर पर मिले जमानत आदेश पर शीघ्र बेल बाउंड देना होगा। जमानत के साथ सरेंडर व सिविल कार्य भी होंगे। नए मामलों की फाइलिग फिजिकल कोर्ट के तहत किया जा सकेगा। सिविल मामलों में दोनों पक्ष लिखित बहस दायर कर अपनी सुनवाई करा सकते हैं। जबकि कार्यवश ही परिसर में पक्षकारों के प्रवेश की अनुमति होगी। प्रभारी डीजे ने कहा की सभी कार्य क्रमश: सुचारू होंगे। परन्तु अभी संक्रमण के मद्देनजर भीड़भाड़ में कार्य को नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना कार्य या पक्षकार के साथ घुमने के लिए लोगों का परिसर में प्रवेश वर्जित ही नहीं बल्कि पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। ज्ञात है कि कोरोना संक्रमण से 25 मार्च से लगातार अग्रिम और न्यायिक हिरासत के जमानत की सुनवाई के अलावा सभी कार्य बंद थे। जबकि सिविल मामलों का कार्य बिल्कुल ही ठप था। परन्तु यह अब पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। इससे सिविल तथा आपराधिक दोनों अधिवक्ताओं में हर्ष है। 26 सितम्बर तक कार्य की यही प्रक्रिया कायम रहेगी। पुन: इसके बाद नया आदेश जारी किया जाएगा। परिसर में गंदगी फैलाने की सख्त मनाही होगी। संघ सचिव दिनेश कुमार ने भी डीजे से सिविल अधिवक्ताओं के लगातार कोर्ट से अलग रहने के कारण फिजिकल कोर्ट तथा सिविल कार्य की शुरूआत करने का अनुरोध किया था।

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Posted By: Jagran
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