इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील पर NSA लगाने को बताया गैरकानूनी, कहा- तुरंत रिहा किया जाए

उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए के विरोध में भाषण देने वाले गोरखपुर के डॉ. कफील खान पर से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) हटाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एनएसए लगाए जाने को गैर कानूनी माना और कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिए।

Allahabad High Court grants conditional bail to Dr Kafeel Khan (in file pic). He was booked under National Security Act (NSA) & arrested from Mumbai in January this year, for his alleged provocative speech at Aligarh Muslim University in December 2019, amid anti-CAA protests. pic.twitter.com/udv7ni1u0g
कोर्ट ने आगे कहा, "दिए गए कारणों के लिए रिट याचिका की अनुमति है। फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा पारित 13 फरवरी 2020 के हिरासत के आदेश और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुष्टि के आदेश गैरकानूनी है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान की रिहाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से पंद्रह दिनों के भीतर फैसला करने को कहा था।
डॉ. खान को नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण के लिए मथुरा जेल में रखा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि उन्हें डॉक्‍टर खान के भाषण में "घृणा या हिंसा को बढ़ावा देने का कोई भी प्रयास नहीं दिखा। यह अलीगढ़ शहर की शांति के लिए कहीं से भी खतरा नहीं है।"

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