महाकाल मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला-क्षरण रोकने के लिए हर उपाय करे समिति

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षरण केस की सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को निर्देश दिए हैं कि वह क्षरण रोकने एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों को अमल में लाए और हर संभव उपाय करे।

बता दें कि ज्योतिर्लिंग क्षरण का मामला अप्रैल 2017 से कोर्ट में चल रहा है। उज्जैन निवासी सारिका गुरु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित कर मंदिर का निरीक्षण करवाया था। कमेटी ने ज्योतिर्लिंग का क्षरण रोकने के लिए मंदिर समिति को सुझाव दिए थे। इसमें शिवलिंग का अभिषेक आरओ जल से करने, पूजन सामग्री सीमित मात्रा में उपयोग जैसे कई सुझाव शामिल थे। मंदिर समिति इन पर अमल भी कर रही है।
समिति ने पेश की थी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने समिति द्वारा अपनाए गए उपायों को लेकर एक रिपोर्ट तलब की थी। 25 अगस्त को समिति ने इस रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत किया था। इसके बाद 27 अगस्त को याचिकाकर्ता का पक्ष सुना गया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसला सुनाया।
फैसले में यह खास बातें है शामिल
बता दें कि देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है। इस वायरस से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। इस राज्य में भी संक्रमण पहुंच चुका है।

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