इस माह से शिक्षकों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ

औरंगाबाद। पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त कार्यरत वैध सभी शिक्षक -शिक्षिकाओं को ईपीएफ योजना से आच्छादित किया गया है। इनको सितंबर 2020 से ईपीएफ का लाभ मिलेगा। इसके लिए निबंधन कराने के लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य है। इस संबंध में डीईओ विद्यासागर सिंह ने मंगलवार को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है।

इस पत्र के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नियोजित कार्यरत शिक्षक- शिक्षिकाओं की नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं शर्त नियमावली अधिसूचित किया गया है। पत्र के अनुसार बीईओ को निर्देश दिया गया है कि अपने प्रखंड अंतर्गत कार्यरत वैसे शिक्षकों का नाम इसमें शामिल करेंगे जो फर्जी प्रमाण पत्र, अमान्य संस्थान के डिग्री पर कार्यरत नहीं हैं, साथ ही नियमित रूप से वेतन भुगतान उनका किया जा रहा हो। विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन डीईओ को उपलब्ध कराएंगे। पत्र में यह ध्यान देने को कहा गया है कि कोई भी इंट्री गलत ना हो। गलत एंट्री करने वाले शिक्षकों का ईपीएफ रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकेगा। इसकी पूरी जवाबदेही बीईओ को सौंपी गई है।
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Posted By: Jagran
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