चुनाव घोषणा के साथ आचार संहिता होगा प्रभावी

अरवल : समाहरणालय के सभाकक्ष में मगध प्रमंडल के प्रमंडलीय निर्वाचक उप निदेशक नौशाद आलम की मौजूदगी में जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपनिदेशक ने सभी आरओ, एआरओ तथा कोषांग के पदाधिकारियों को चुनाव संबंधित नियमावली की जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगा। अधिकारियों को तत्पर रहना है ताकि कानून का उल्लंघन नहीं हो। उन्होंने कहा कि चुनाव के अधिसूचना के बाद से चुनाव परिणाम की घोषणा तक पांच बार प्रेस वार्ता का आयोजन कर आम लोगों तक चुनाव संबंधित जानकारी पहुंचाना है। उपनिदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आठ राजनीतिक दल हैं। राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त चार पार्टियां है। इन मान्यता प्राप्त दलों का चुनाव चिन्ह पहले से ही चिन्हित रहता है। इसके अलावा भी अन्य पार्टियां अपना उम्मीदवार देती है तो उसका चुनाव चिन्ह निर्धारित किया जाता है। निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह आरओ स्तर पर निर्धारित किया जाता है। उन्होंने बताया कि नामांकन करते वक्त सामान्य उम्मीदवार को 10 हजार की राशि तथा एससी-एसटी के उम्मीदवार को पांच हजार की राशि एनआर के माध्यम से जमा करना होता है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के 24 घंटे के अंदर सरकारी भवनों, परिसरों तथा सरकार के कार्य योजनाओं से प्रचार प्रसार संबंधित सभी प्रकार के पोस्टल बैनर को हटा देना है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी छोटे बड़े मामले पर अभी से ही कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान जिलास्तरीय अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

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Posted By: Jagran
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