पीओएस मशीन बिना उर्वरक बिक्री पर रोक

जहानाबाद : उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से पीओएस मशीन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि बिना पीओएस मशीन और आधार कार्ड के उर्वरक बिक्री हुई तो लाइसेंसी के खिलाफ सुसंगत धारा में कार्रवाई की जाएगी। समाहरणालय के सभागार में उपविकास आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक में इस आशय का निर्देश दिया गया।

उप विकास आयुक्त ने कृषि पदाधिकारी सुनिल कुमार को उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया। वितरण के पश्चात बचे हुए उर्वरक को रखने के लिए वेयर हॉउस बनाने पर भी चर्चा की गई। अब तक उर्वरक की कालाबाजारी के आरोप में छह पर प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 16 की अनुज्ञप्ति रद कर दी गई है। डीडीसी ने वगैर पॉश मशीन के उर्वरक वितरण करने वाले विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर जन-वितरण प्रणाली के दूकानों पर निगरानी रखने की भी जरुरत है। इस मौके पर अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

Posted By: Jagran
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