हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

कैमूर । भभुआ व्यवहार न्यायालय के एडीजे दस सुनील कुमार चौबे की अदालत ने बुधवार को हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा आ‌र्म्स एक्ट में सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला अभियुक्त भभुआ थाना क्षेत्र के दुमदुम गांव निवासी स्व. महेश सिंह का पुत्र जयगोविद सिंह है। उक्त राशि मृतक मनीष पटेल उर्फ आलोक पटेल के पिता महेसुआं गांव निवासी गणेश सिंह को दी जाएगी। अपर लोक अभियोजक शिवशंकर प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि इस केस में सूचक गणेश सिंह ने बताया कि दिनांक एक मई 2017 को सुबह में मनीष पटेल के साथ अपने ससुराल गया था। 11 बजे दिन में ससुराल में अपने लड़का मनीष के साथ अपने घर के लिए चला। इसी क्रम में ग्राम दुमदुम में ही राजनारायण सिंह पिता छोटू सिंह ग्राम दामोदरपुर थाना चैनपुर से मुलाकात हो गई। वहां से जैसे ही जयगोविद सिंह के घर के पास पहुंचे कि जय गोविद सिंह ने जान मारने की नीयत से मनीष पर गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी। जिससे वह जख्मी होकर गिर गया। मनीष को सदर अस्पताल लाया गया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का कारण मनीष की शादी अभियुक्त जयगोविद सिंह के भाई जयनाथ सिंह की लड़की के साथ ठीक हुई थी। जिसका विरोध जयगोविद सिंह कर रहे थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रहलाद सिंह थे।


Posted By: Jagran
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