अब सिर्फ पांच ही नहीं प्रति पंचायत सात लाभुकों को मिलेगा योजना का लाभ

बेगूसराय। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को और गति देने का कार्य सरकार व विभाग ने शुरू कर दिया है। इसके तहत योजना का लाभ लेने के लिए जहां सातवें चरण में आवेदन प्राप्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, वहीं पूर्व से निर्धारित लाभुकों की संख्या भी अब बढ़ गई है। पूर्व में एक पंचायत के मात्र पांच लाभुकों को ही इस योजना का लाभ देने का प्रावधान था, जिसके बढ़ाकर अब प्रति पंचायत सात लाभुक कर दिया गया है।

सरकार द्वारा हाल में जारी नई अधिसूचना के मुताबिक अब सात लाभुकों में से चार अनुसूचित जाति व जनजाति के तथा तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक होंगे। इससे पूर्व पांच लाभुकों में से तीन अनुसूचित जाति व जनजाति के तथा दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से चयनित किए जाते थे।
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31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे आवेदन : योजना को गति देने के लिए सातवें चरण की शुरूआत के साथ लाभुकों के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है आवेदन प्राप्ति के बाद 01 नवंबर से 05 नवंबर तक प्रखंड स्तर पर आवेदन के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण होगा। 05 नवंबर को ही प्रखंड स्तरयी समिति की बैठक एवं अनुशंसा करने, 09 नवंबर तक अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक, 10 नवंबर को चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 10 से 19 नवंबर तक आपत्ति आमंत्रण एवं 23 नवंबर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 24 नवंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन तथा 26 नवंबर तक चयनित लाभुकों को चयनपत्र दिया जाना है। वाहन क्रय के बाद अनुदान के लिए लाभुकों द्वारा 24 नवंबर से आवेदन समर्पित करने तथा आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अनुदान के भुगतान का कार्य किया जाना है।
Posted By: Jagran
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