पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य

पूर्णिया। पटाखा बेचने वाले सभी व्यापारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उक्त निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि 84 से 100 किलो तक पटाखा बेचने और रखने के लिए अधिकतम 30 दिनों के लिए अस्थाई लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। लाइसेंस के लिए 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक समाहरणालय सामान्य शाखा में आवेदन दिए जा सकेंगे। आवेदन के साथ संबंधित थानाध्यक्ष एवं अग्निशमन पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। विदेशी चाइनीज पटाखा की खरीद और बिक्री पर रोक है। बेचने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी। सुरक्षा के लिहाज से एक दुकान और दूसरे दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर रखा जाना अनिवार्य है। पटाखा बेचने वाले दुकानदार पटाखा के नजदीक किसी ज्वलनशील पदार्थ आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चोरी छिपे विस्फोटक के बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकान के पास सुरक्षा का प्रबंध भी आवश्यक है।

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