महासमर चुनाव : किसी प्रकार की चूक गंभीर माना जाएगा : डीएम

संवाद सूत्र, किशनगंज : समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में प्रिटिग प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई, जिसमें निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के विज्ञापन का मुद्रण से संबंधित जानकारी दी गई। विस्तृत चर्चा कर वैधानिक प्रक्रियाओं को बता दिया गया। अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

इस दौरान प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र (पीआर एक्ट 1951 की धारा 127 क) सभी प्रिटिग प्रेस प्रितिनिधियों को उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार कार्रवाई और प्रिट कराने के कार्य के पश्चात तीन दिन के अंदर प्रपत्र ख में मुद्रण संबंधित सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
एक नजर की दूसरी फाइल यह भी पढ़ें
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

अन्य समाचार