वैध मतों का छठा हिस्सा नहीं लाने पर जमानत जब्त

शेखपुरा। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अभ्यार्थियों को 10 हजार रुपये की गारंटी राशि जमा करनी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अभ्यार्थी को यह राशि जमा करनी होगी। सुरक्षित राशि जमा करने के लिए शेखपुरा के एसडीएम कार्यालय तथा डीसीएलआर कार्यालय में अलग-अलग काउंटर खोले गये हैं। बुधवार को चुनाव आयोग द्वारा पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद ही अभ्यार्थी सुरक्षित राशि जमा कर सकते हैं। शेखपुरा के निर्वाची पदाधिकारी निशांत ने बताया सामान्य कोटी के अभ्यार्थियों के लिए चुनाव की सुरक्षित राशि 10 हजार निर्धारित है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी 5 हजार रुपया की सुरक्षित राशि जमा करेंगे। चुनाव बाद तय वोट हासिल नहीं करने वालों की यह जमानत राशि जब्त हो जायेगी। बताया गया मतदान में डाले गए वैध मतों का छठा हिस्सा लाने वालों को ही सुरक्षित राशि वापस दी जायेगी। इससे कम वोट हासिल करने वालों की सुरक्षित राशि (जमानत) जब्त हो जायेगी। जिला का दोनों विधान सभा क्षेत्र सामान्य कोटी में है मगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। ------


वृद्ध वोटरों के लिए की गई मुकम्मल व्यवस्था
जासं, शेखपुरा:
विधानसभा चुनाव में वृद्ध तथा लाचार मतदाता भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए चुनाव आयोग ने मुकम्मल व्यवस्था किया है। डीपीआरओ ने बताया इसके लिए जिला में डीएम ने दोनों विधानसभा एक निर्वाची पदाधिकारी को प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य तथा अधिक वृद्ध लोगों को प्रशासन मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा तथा मतदान करने के बाद उन्हें सुरक्षित उनके घर पर वापस भेजा जाएगा। इसके लिए विकास मित्रों तथा आशा के साथ शिक्षा सेवकों को भी जिम्मेवारी दी जायेगी। इसके लिए दोनों विधानसभा में प्रत्येक मतदान केंद्र पर वृद्ध तथा लाचार मतदाताओं की पहचान की जा रही है। आयोग ने 80 साल से उपर की आयु के मतदाता को वृद्ध मतदाता की श्रेणी में रखा है। जिला में 80 साल से उपर के 8877 मतदाता हैं। इसमें सौ से अधिक मतदाता को एक सौ साल की आयु से ऊपर के हैं। इसके अलावा ढाई हजार से अधिक नि:शक्त मतदाता भी जिले में हैं। नि:शक्त मतदाता को भी मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन करेगा।
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चलने-फिरने में लाचार मतदाताओं के लिए व्हील चेयर
जासं, शेखपुरा: चलने-फिरने में लाचार दिव्यांग मतदाताओं को इस बार व्हील चेयर की सुविधा दी जायेगी। यह सुविधा चुनाव आयोग ने दी है। डीपीआरओ ने बताया जिला के दोनों विधान सभा में कुल 2535 दिव्यांग मतदाता हैं। इसमें से चलने-फिरने में लाचार मतदाता 1095 हैं। इन्हीं 1095 मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए व्हील चेयर की सुविधा दी जायेगी। इस 1095 मतदाता में शेखपुरा विधानसभा में 530 तथा बरबीघा में 565 वोटर हैं। डीएम ने जिला के सरकारी विभागों को व्हील चेयर के बारे में जानकारी देने को कहा है। सरकारी विभागों में 84 व्हील चेयर हैं। इन व्हील चेयर को मतदान केंद्रों पर रखा जायेगा। इसके लिए बूथवार दिव्यांग वोटरों को चिह्नित किया जा रहा है।
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