चुनाव में पार्टी कार्यालय खोलने से पहले लेनी होगी अनुमति

संवाद सहयोगी, भभुआ: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तहत चुनावी आगाज शुरू हो गया है। इसी क्रम में पहले दिन किसी भी विधानसभा में किसी ने नामांकन नहीं किया। चुनावी नामांकन के बाद अक्सर पार्टी कार्यालय उस विधानसभा में खुलने लगते है। अक्सर चुनावों में देखा जाता है कि प्रखंड से लेकर शहरी क्षेत्रों में पार्टी कार्यालय खुल जाते है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यालय खुलने ऐ बाद वहां पर साउंड लगाकर प्रचार प्रसार करते हैं। अब इसके लिए पार्टी कार्यालय खोलने के लिए अनुमति लेना होगा। साथ ही इसका जानकारी देनी होगी कि वो कितने पोस्टर, कितने माइक लगाएंगे। साथ कितने डेसिबल तक का आवाज होगा। सबका जानकारी देने के बाद ही पार्टी खोलने की अनुमति मिलेगी। विधानसभा में कितने जगहों पर पार्टी कार्यालय खुले है। उसकी भी जानकारी देनी होगी। तथा सभी के लिए अनुमति लेनी होगी। किसी भी हालत में धार्मिक स्थान तथा भीड़भाड़ वाले स्थान, मंदिर मस्जिद आदि जगहों के आसपास कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी।

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