क्षमता से ज्यादा हुई भीड़ तो आयोजक जिम्मेदार, दर्ज होगी प्राथमिकी

दरभंगा। सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में रैली लायक मैदान की मैपिग अच्छी तरह से करा लें। मैदान में 6 फीट की दूरी इंगित कराते हुए मैदान के लिए बनाई गई कार्य योजना दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं। मैदान में निर्धारित क्षमता के अनुरूप लोग जमा हो, यह सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। उपरोक्त बातें जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहीं। वे मंगलवार को समाहरणालय स्थित आंबेदकर सभागार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ले बैठकर कर रहे थे। कहा- रैली मैदानों की सूची नाम निर्देशन के दौरान प्रत्याशियों को हस्तगत कराया जाए, जिसमें अंकित रहे कि क्षमता से अधिक भीड़ होने पर प्रत्याशी एवं रैली के आयोजक पूर्णत: जिम्मेवार होंगे। कोविड गाइडलाइन के आदेश के उल्लंघन के विरुद्ध आपदा प्रबंधन के अधिनियम की धारा- 51 से 60 एवं भादसं की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्यय अनुश्रवण कोषांग को कहा कि भीएसटी को इसका प्रशिक्षण अच्छी तरह से दे। सभी निर्वाची पदाधिकारी को कोविड नियमों के अनुपालन के लिए विभिन्न एंगल से वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करने का निर्देश दिया। कहा जहां भी इसका उल्लंघन होगा, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिले में कहीं से भी शराब ना आए, ना ही इसका सेवन हो, इसके लिए लगातार अभियान चलाएं। एफएसटी एवं एसएसटी इस पर नजर रखें। संदिग्ध वाहनों एवं संदिग्ध आदमियों की जांच प्रत्येक नाका पर लगातार की जाए। 107 एवं बांड डॉउन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सभी एसडीओ को थानावार कोर्ट लगाने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह आदि मौजूद थे।

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सांप्रदायिक घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई
डीएम ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान जितनी भी सांप्रदायिक घटना घटी है, उन सबों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पूर्व में कुशेश्वरस्थान के सुगरई, बहादुरपुर के कुछ स्थानों पर, केवटी, जाले, भरवाड़ा, बिरौल, घनश्यामपुर, मनीगाछी, हायाघाट के रसलपुर में जातीय एवं सांप्रदायिक तनाव हुए हैं। उन गांवों को चिन्हित करके सीपीएफ के साथ फ्लैग मार्च करें। मुख्य टोला, भेद्य टोला एवं भेद्य क्षेत्र की मैपिग अच्छी तरह से करें। वैसे भवन जिसमें 6 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां प्रवेश एवं निकास द्वार की संख्या बढ़ाई जाए। सीसीए के कई प्रस्ताव आए हैं, उनकी सुनवाई की जा रही है। उन्होंने सभी एसडीओ को एवं डीएसपी को विधि व्यवस्था से संबंधित बैठक कर लेने का निर्देश दिया।
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सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति एवं पंडाल का नहीं होगा निर्माण
कोविड-19 और अनलॉक 5 की गाइडलाइन के अनुसार, सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति एवं पंडाल का निर्माण करने की मनाही है। अभी कोई जुलूस नहीं निकाला जाना है। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को इससे अपने क्षेत्र के सभी पूजा समिति को अवगत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को कहा कि नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाए। निर्धारित व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति के आने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। जिला कृषि पदाधिकारी को सभी किसान सलाहकार को मतदान तिथि से पूर्व बूथ सैनिटाइजेशन करने के लिए प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी आशा एवं एएनएम को भी इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर तापमान वाले को कोविड संदिग्ध माना जा रहा है। इससे अधिक तापमान वाले मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे।
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बड़े शराब कारोबारियों की बनाएं सूची, करें छापेमारी : एसएसपी
बैठक को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कहा कि निर्वाचन को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा में बार-बार शराब को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर एवं थाना अध्यक्ष को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी। जो बड़े शराब माफिया हैं, उनकी सूची बना लें। कितनी बार उसके विरुद्ध मुकदमा हुआ, कितनी बार शराब की बरामदगी हुई। यह भी उनके नाम के सामने अंकित करें तथा उनके यहां छापेमारी करें। शराब बनाने वाले पर कड़ी नजर रखें। चाहे चुलाई शराब हो या अन्य प्रकार की शराब हो। ऐसे लोगों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जाए। शराब विक्रेता को या होम डिलीवरी वाले को चिन्हित करते हुए उनके यहां लगातार छापेमारी की जाए। जहां भी थाना में जप्त शराब हो, उसे तुरंत नष्ट किया जाए। इस बार चुनाव में पीसीसीपी के साथ सीपीएफ की प्रतिनियुक्ति होगी, उनके एक पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे। धारा 107 एवं क्षेत्र बदर की कार्रवाई गुणवत्तापूर्ण हो, कोई असामाजिक तत्व निरोधात्मक कार्रवाई से छूटने न पाए, यह सुनिश्चित करें। एफएसटी और एसएसटी अपने नाका पर लगातार चेकिग करते रहें। जिला के 30 नाका पर एसएसटी को लगाया गया है। यदि मतदान के दौरान कोई घटना होती है, तो प्रश्न उठेगा की शस्त्र कहां से आया। जिनके क्षेत्र में शस्त्र का प्रयोग होगा, उनके ऊपर ही जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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