13 से 20 तक होगा नाम निर्देशन कार्य, अधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति

अररिया। तृतीय चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रशासन जोर शोर से जुटा है। 13 से 20 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा दाखिल होगा। नाम निदेशन कार्य शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए डीएम व एसपी संयुक्त आदेश पत्र जारी कर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारी नाम निर्देश स्थल पर मुस्तैद रहेंगे। डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने बताया कि चुनाव आयोग के जारी अधिसूचना के अनुसार तृतीय चरण में अररिया जिला के सभी छह विधानसभा सीटों पर सात नंवबर को मतदान होगा। 13 से 20 अक्टूबर तक 11 बजे सुबह से तीन बजे तक नाम निर्देशन का कार्य होगा। 21 अक्टूबर को संवीक्षा, 23 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के रूप में नरपतगंज विधानसभा के लिए डीसीएलआर फारबिसगंज मो युनुस अंसारी फारबिसगंज के द्वारा कार्यालय वेश्म में नाम निर्देशन कार्य संपन्न कराया जाएगा। रानीगंज (अøजाø) के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहत्र्ता अररिया सलीम अख्तर समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में मौजूद रहेंगे। इसी प्रकार फारबिसगंज विधान सभा के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सुरेन्द्र कुमार अलबेला फारबिसगंज एसडीओ कार्यालय में, अररिया के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश चन्द्र दिवाकर अररिया अनुमंडल कार्यालय वेशम में, जोकिहाट के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता अनिल कुमार ठाकुर समाहरणालय कार्यालय वेश्म में, सिकटी के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त मनोज कुमार को कार्यालय वेश्म में नामंकन दाखिल कराने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।


अधिकतम दो लोगों को होगी अनुमित:
डीएम ने कहा कि नाम निर्देशन का कार्य साफ सुथरी व निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। नामांकन के लिए अधिकतम दो व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति होगी। साथ ही साथ ऑनलाईन नामांकन भी होगा। कोरोना महामारी के कारण नामांकन प्रक्रिया के दौरान मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित एसओपी का अनुपालन करेंगे। विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवनों के साथ मुस्तैद रहेंगे। वीडियो ग्राफी भी कराई जाएगी। वहीं संयुक्त आदेश में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को निर्वाची पदाधिकारी को परिसर में बैरिकेडिग कराने का निर्देश दिया गया है। संम्पूर्ण जिला के लिए विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में एडीएम एवं अनुमंडल पुलसि पदाधिकारी (मुख्यालय) रहेंगे।
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