आपराधिक चरित्र के अभ्यर्थी को अपराध का पूरा ब्यौरा कराना होगा प्रकाशित

बलिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट पर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए चुनाव की स्वच्छता, पारदर्शिता, मर्यादा व गरिमा कायम रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए है। आयोग के जारी निर्देश के आलोक में अब आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को तीन बार विस्तृत जानकारी अब प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। ऐसी सूचना का प्रकाशन एक स्थानीय समाचार पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में कराना है। इसके अतिरिक्त उस राजनीतिक दल को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफार्म, फेसबुक व ट्विटर पर भी प्रकाशित कराना है। ऐसा नहीं करने पर चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

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साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जिस राजनीतिक दल से जुड़े है। उस राजनीतिक दल को भी अपनी पार्टी की वेबसाइट पर इस आशय से संबंधित सूचना अपलोड करनी है। इस संबंध में संबंधित राजनीतिक दल को संबंधित अभ्यर्थी के लंबित आपराधिक मुकदमे,अपराध की प्रकृति, अध्यारोपित आरोप, संबंधित न्यायालय, केस नम्बर अपलोड करना है।
आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी के चयन के बारे में संबंधित राजनीतिक दलों को उनकी उम्मीदवारी के चयन संबंधी कारणों को स्पष्ट करना होगा कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी अन्य व्यक्ति का चयन उम्मीदवार के रूप में क्यों नही किया गया। उक्त विवरणी उस उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रचारित करनी है।
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