पूजा समितियों को कोविड19 और आचार संहिता का करना होगा पालन

बिहारशरीफ। दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर पंडाल बनाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ पूजा कमेटियों को दी जा रही है। पूजा कमेटियों को कोविड 19 तथा आदर्श आचार संहिता के नियमों का सौ फीसद पालन करना होगा। ये बातें रविवार को डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने कहीं। उन्होंने बताया कि कोविड 19 तथा आदर्श आचार संहिता के नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड प्रावधानों की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन कराने की जवाबदेही पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की होगी।

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किन-किन निर्देशों का करना होगा पालन
1- मंदिर में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं होगा।
2- पंडाल के आसपास कोई तोरण द्वार तथा स्वागत द्वार बनाने पर रोक।
3- जिस जगह मूर्ति स्थापित है उस स्थान को छोड़ अन्य स्थान खुला रखना होगा।
4- लाउडस्पीकर आदि ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग नहीं होगा।
5- पंडाल के पास कोई मेला या मजमा नहीं लगा सकते।
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6- पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टाल नहीं लगाया जाएगा।
7- मूर्ति विसर्जन की अनुमति प्रशासन नहीं देगा। प्रशासन के निर्धारित समय तथा चिन्हित स्थल पर मूर्ति का विसर्जन 25 अक्टूबर को पूर्ण करना होगा।
8- पूजा आयोजन एवं पंडाल कमेटी आमंत्रण पत्र जारी नहीं करेंगे।
9- सामुदायिक भोज या प्रसाद का वितरण करने पर रोक रहेगा।
10- मंदिर में पूजा पंडाल या मंडप का उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं होगा।
11- मंदिर के पूजा आयोजकों को पर्याप्त सैनिटाइजर का व्यवस्था करनी होगी।
12- कोविड 19 के संक्रमण रोकने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदंड का पालन करना अनिवार्य होगा।
13- पूजा आयोजकों एवं कार्यकर्ताओं एवं कमेटी के सदस्यों को प्रशासन के शर्तों का पालन हरहाल में करना होगा।
14. किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि में गरबा, डांडिया तथा रामलीला आदि आयोजन नहीं होंगे।
15. रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा। ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है।
16. सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग, समाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। सभी आने वाले की तापमान की जांच करानी होगी।
17. जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों का प्रचार-प्रसार करना तथा उसका अनुपालन कराना पूजा समिति की जवाबदेही होगी।
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