मास्क नहीं पहने पर यात्रियों को देना होगा जुर्माना

भागलपुर।

ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क हर हाल में पहनना होगा। मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। रेल पुलिस ने अब तक एक हजार यात्रियों से 50 हजार जुर्माना वसूल किया है। गुरुवार को प्लेटफॉर्म पर बिना मास्क पहने पहुंचे 20 यात्रियों को पकड़ा गया।
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जेल की भी हवा खाना पड़ सकती है रेल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि धारा 153 के तहत जानबूझ कर यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए जुर्माने के साथ पाच साल सजा का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही सफर के दौरान हर हाल में शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है। बिना थर्मल स्क्रीनिंग के ट्रेन में बैठने पर भी जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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