अब प्लेटफॉर्म से लेकर रेल यात्रा करने तक सुरक्षा रखा जा रहा ध्यान

किशनगंज। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने त्योहारी सीजन को देखते हुए ट्रेन में यात्रियों की भीड़ का अंदेशा जताते हुए रेल यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। रेल प्लेटफॉर्म पर घूमने वाले आम लोगों के साथ ट्रेनों में यात्रा करने को लेकर कई सुझाव दिया गया है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर गंभीर पेगू ने बताया कि प्लेटफॉर्म या ट्रेन में यात्रा के दौरान मास्क नहीं पहनने, शारीरिक दूरी पालन नहीं करने, कोविड पॉजिटिव घोषित होने के बाद रेलवे क्षेत्र या स्टेशन पर आने या ट्रेन पर चढ़ने जैसी गतिविधि पर रोक लगाई गई है। रेलवे स्टेशन पर हेल्थ चेकअप टीम द्वारा यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं देने के बावजूद ट्रेन पर चढ़ने, पब्लिक क्षेत्र में थूक फेंकने या शरीर से प्रवाह होने वाले गलत निस्सारण, अस्वच्छता या अस्वस्थकर स्थिति सृजित करने वालों पर नजर रखी जा रही है। ऐसी स्थिति को यात्री सुविधाओं में हस्तक्षेप के माना जाएगा। दुर्भावनापूर्वक थूक या लापरवाही किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसके तहत रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 145, 153 और 154 के अंतर्गत जेल और दंड दिए जाने का प्रावधान है।
सरकार गठन को लेकर मतदाताओं में उत्साह यह भी पढ़ें
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

अन्य समाचार