अपीलीय प्राधिकार ने चैनपुर बीडीओ पर लगाया दस हजार जुर्माना

कैमूर। जिले के चैनपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर न्यायालय जिला अपीलीय प्राधिकार ने दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि बीडीओ को कोषागार में जमा कर प्राधिकार को सूचित करने का आदेश दिया गया है। सात नवंबर तक इस आदेश का पालन नहीं किया जाता तो पुन: कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने की भी बात कही गई है।

मिली जानकारी के अनुसार चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वाद 16 वर्ष 2019 में पारित आदेश पर पुन: विचार का एक आवेदन 19.9.2020 को दिया। जिसे प्राधिकार द्वारा खारिज कर दिया गया। बीडीओ उक्त आदेश के विरुद्ध अभी तक अपील में नहीं गए हैं। बीडीओ को पत्रांक 42/ जिअप्रा. भभुआ दिनांक 21.9.2020 द्वारा सूचित किया गया कि वे आदेश का पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी नियमावली 2020 के भाग तीन के कंडिका 16 के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद चैनपुर बीडीओ द्वारा उक्त पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसे देखते हुए अपीलीय प्राधिकार ने चैनपुर बीडीओ के विरुद्ध आदेश अवमानना के आलोक में दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी जगन्नाथ राय ने दी है।

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