वेतन कटौती की चेतावनी के साथ कारण बताओ नोटिस जारी

अररिया। अररिया के एडीजे षष्ठम शशिकांत राय की अदालत ने फारबिसगंज पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है तथा बारंबार मांगी गई केस डायरी दाखिल नहीं करने पर घोर नाराजगी जाहिर करते सोमवार को अनुसंधानकर्ता के वेतन स्थगन एवं कटौती की अनुशंसा करने का हिदायत देते एकबार फिर नोटिस जारी किया है।

उक्त सेशन कोर्ट की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी संख्या-722/20 लंबित है। इस मामले का त्वरित निपटाने को लेकर अररिया के एडीजे षष्ठम शशिकांत राय की अदालत ने फारबिसगंज थाना कांड संख्या-99/20 के अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग किया था। लेकिन फारबिसगंज पुलिस ने बारंबार उक्त अदालत की आदेश की अवहेलना किया। केस डायरी की अनुपलब्धता के कारण उक्त गंभीर मामले में से संबंधित अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई लंबित पड़ा है। इस मामले के अनुसंधानकर्ता अशोक कुमार बताया जाता है। अदालत ने पहले भी कारण पृच्छा नोटिस जारी कर अद्यतन केस डायरी अदालत में दाखिल नहीं हो पाया है। इस परिप्रेक्ष्य में अदालत मामले को गंभीरता से लिया है तथा सोमवार को एक बार फिर अनुसंधानकर्ता को उसके कार्य के प्रति घोर लापरवाही जताते उसके वेतन स्थगन एवं कटौती की अनुशंसा करने चेतावनी कारण पृच्छा नोटिस जारी करते अगली तिथि 21अक्टूबर निर्धारित किया है।
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