जिलाधिकारी ने आपराधिक छवि के मासूम रेजा को किया जिलाबदर

जासं, अररिया: जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुरजोर तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में कई मामले में संलिप्त मासूम रेजा को जिला बदर कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बौंसी थाना क्षेत्र के महशैली वार्ड तीन निवासी रेजा के क्षेत्र में रहने से मतदान प्रभावित हो सकता है इस कारण शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने,लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा का वातावरण एवं आम लोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधी मासूम रेजा को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत निरुद्धादेश जारी करते हुए आदेश दिया गया है । उसे छह से बारह नवंबर तक अररिया जिला क्षेत्र से बाहर रहेंगे। यदि वह चाहें तो चुनाव की तिथि सात नवंबर को अपना मताधिकार का उपयोग कर सकते है। लेकिन उन्हें थानाध्यक्ष, बौंसी को लिखित सूचना देना होगा। वे कितने बजे अपने घर से किस रास्ते मतदान केन्द्र तक जायेंगे एवं किस रास्ते मतदान केन्द्र से घर लौटेंगे।उक्त आदेश को संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ी नजर रखेगें। डीएम ने बताया कि यह आदेश पुलिस अधीक्षक अररिया के प्रस्ताव प्रतिवेदन के आलोक में जिला दंडाधिकारी अररिया द्वारा की गई है।

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