आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जिला दंडाधिकारी ने जारी किए निदेश

सुपौल । बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से मतदान संपन्न कराने हेतु मतदान दिवस 07 नवंबर को आदर्श आचार संहिता के सख्ती से अनुपालन हेतु सभी संबंधित मतदान पदाधिकारियों व कर्मियों को जिला दंडाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया है। सभी मतदान पदाधिकारियों व कर्मियों को अपना-अपना परिचय पत्र धारण करने का निदेश दिया गया है ताकि उनकी पहचान हो सके। मतदान केंद्र में प्रवेश के हकदार व्यक्ति मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों के अलावा मतदान अधिकारी, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता, निर्वाचक के साथ बोर्ड में कोई बच्चा, ऐसे निशक्त मतदाता जो बिना किसी सहायता के नहीं चल सकते के साथ एक निष्पक्ष व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर लोकसेवक मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। शांति एवं व्यवस्था को देखते हुए किसी फोटोग्राफर द्वारा पोलिग स्टेशन के बाहर लाइन में खड़े में मतदाताओं की भीड़ का फोटो लिया जा सकता है, कितु उन्हें पोलिग स्टेशन के अंदर की फोटो लेने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में किसी मतदान केंद्र की वोटिग मशीन का बैलेट यूनिट द्वारा अपना मत रिकार्ड करते हुए फोटो लेना निषेध है। मतदान केंद्र की एक सौ मीटर की परिधि के दायरे में किसी व्यक्ति को अभ्यर्थियों या राजनेताओं के नाम या उनके प्रतीकों या चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करने वाले बैज आदि लगाए रखने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र की एक सौ मीटर की परिधि के दायरे में प्रचार-प्रसार करना वर्जित है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से प्रचार-प्रसार निषेध है। मतदान केंद्र के आसपास मेगा फोन या लॉउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित है।


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राजनीति प्रवृति के एसएमएस प्रेषण पर लगी रोक
भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र के निर्देश क्रम संख्या 88 में निहित निदेश के आलोक में सुपौल जिले में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के मतदान को स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने एवं निर्वाचन की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी द्वारा 05 नवंबर 2020 के अपराहन 6 बजे से 7 नवंबर 2020 के अपराहन 6 बजे तक सुपौल जिला अंतर्गत राजनीति प्रकृति के एसएमएस प्रेषण को प्रतिबंधित किया गया है।
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