चुनाव में लगे वाहनों के भुगतान के लिए 48 घंटे में लॉगबुक जमा करने का निर्देश

कैमूर। प्रखंड क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को संपन्न हुए मतदान में वैसे वाहन जिनका उपयोग मतदान के दौरान मतदान कर्मियों एवं अन्य कार्यों के लिए किया गया है उन सभी वाहन मालिकों को प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार के द्वारा 48 घंटे के अंदर लॉगबुक एवं वाहन स्वामी के बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करने काके निर्देश दिया गया है। चैनपुर बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि डीएम से मिले निर्देश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के प्रथम चरण 28 अक्टूबर को हुए मतदान में जिन वाहनों का भी उपयोग मतदान के कार्य में किया गया है उन सभी वाहनों के भुगतान को फोन के माध्यम से सूचना देकर 48 घंटे जिसकी आखिरी समय सीमा बुधवार शाम 4:00 बजे निर्धारित की गई है उक्त अवधि में उन्हें लॉगबुक सहित वाहन स्वामी के बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करना हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा गया है। दिए गए निर्देश पर लगभग 50 प्रतिशत से ऊपर वाहन स्वामी को द्वारा अपना लॉग बुक एवं पासबुक की छायाप्रति जमा की गई है। बीडीओ ने बताया कि वाहन स्वामियों से प्राप्त हो रहे लॉगबुक में उनके द्वारा कितना किलोमीटर वाहन चला है उसकी जानकारी वीएमएस पर इंट्री की जा रही है। जिसके बाद उन्हें अंतिम भुगतान कितना किया जाना है यह स्पष्ट हो जाएगा। जिसके बाद उक्त सभी वाहन स्वामियों के खाते में पैसा भेजने का कार्य किया जाएगा।


बीडीओ ने स्पष्ट किया कि वैसे वाहन जिन्हें रिजर्व में रखा गया था और उसमें डीजल पेट्रोल आदि भराए गए थे और वह वाहन बिल्कुल भी चल नहीं पाया वैसे वाहन के स्वामियों को दैनिक भुगतान में से डीजल या पेट्रोल के पैसे कट जाएंगे।
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