मुख्तार की पत्नी और सालों के नाम रजिस्टर्ड 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर। मुख्तार अंसारी के होटल गजल को ध्वस्त करने के बाद शनिवार शाम गाजीपुर पुलिस ने फिर बड़ी चोट दी है। सदर क्षेत्र में मुख्तार की पत्नी और सालों के नाम रजिस्टर्ड 28 करोड़ 58 लाख की संपत्ति की कुर्की की। पुलिस और प्रशासन की टीम ने डुग्गी बजवाते हुए संपत्ति के निर्माण और जमीन को कुर्क कर नोटिस चस्पा कर दिया। मुख्तार पर शिकंजा कसती पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही के बीच लगभग 70 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की और अवमुक्त कराने की कार्यवाही हो चुकी है। एसपी के अनुसार मुख्तार की पत्नी और सालों पर कार्यवाही गैंगस्टर एक्ट के तहत एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद हुई है। मऊ सदर से बाहुबली विधायक मुख्‍तार अंसारी के पत्‍नी आफशां अंसारी व मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा व अनवर शाहजहां पर गाजीपुर पुलिस ने शुक्रवार को फिर कार्यवाही की। पुलिस ने शहरीक्षेत्र में मुख्तार की पत्नी और सालों की जमीन को कुर्की करते हुए न्यायायलय के अधीन कर दिया। वहीं डीएम कोर्ट का नोटिस चस्पा करते हुए आदेश की उद्घोषणा की। कार्यवाही के बाबत संबधितों के घर भी नोटिस भेजा गया, साथ ही अग्रिम कार्यवाही के लिए भी कवायद शुरू कर दी। मुख्तार की पत्नी और सालों पर पिछले दिनों शहर कोतवाली में धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पत्रावली प्रस्तुत की तो गैंगस्टर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ एनबीडब्लयू जारी कर दिया। पुलिस की निर्धारित अवधि 15 दिन तक कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने पर पत्नी आफशां और दोनों सालों के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। तब से लगातार इनकी तलाश जारी है और प्रशासन इसी क्रम में तीनों के नाम काबिज संपत्तियों पर कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में जुटा है। पुलिस अधीक्षक डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि अपराधिक गैंग आईएस-191 के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी और दो सालों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया था, कोर्ट द्वारा निर्धारित तारीख पर नहीं पहुंचने के बाद तीनों के खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। अब इसकी 28.58 करोड़ रुपये की अनाधिकृत संपत्ति को पुलिस टीम ने शनिवार शाम कुर्क किया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके साले सरजील रजा और अनवर शहजाद संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में अपराध करते हैं। शहर कोतवाली के छावनी लाइन स्थित भूमि गाटा संख्या 162 जो कि जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार कुर्क शुदा जमीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना कोतवाली मौजा बवेरी में भूमि आराजी नंबर 598 कुर्क शुदा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इसके अलावा आरोपी सरजील रजा और अनवर शहजाद द्वारा सरकारी ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत किए गए, जिस के संबंध में भी थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आरोपी आफसा अंसारी द्वारा सरकारी धन के गबन व अमानत में खयानत के आपराधिक कृत्य के संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा भी कई अन्य मामले हैं, जिन पर जांच की जा रही है। उपरोक्त कृत्यों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए गाजीपुर पुलिस ने गैंगेस्‍टर एक्‍ट 1986 में वांछित चल रहे सरजील रजा, अनवर शहजाद और आफसा अंसारी के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के चलते प्रस्तुत नहीं होने पर 25- 25 हज़ार का इनाम के बाद ही कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई गई। मुख्तार के बेटों पर पहले ही घोषित हो चुका है इनाम बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटों पर भी पुलिस ने पहले ही शिकंजा कस रखा है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास के खिलाफगाजीपुर सदर कोतवाली में केस दर्ज है। वहीं लखनऊ में शासन ने 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। दोनों बेटों पर इनाम की कार्यवाही हजरतगंज के डालीबाग में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराने के मुकदमे में की गई है। सूत्रों की माने तो अब मुख्तार अंसारी परिवार पर और भी कई कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई जाएंगी। पुलिस अधीक्षक ने परिवार की अवैध संपत्तियों और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ पत्रावली तैयार कर ली है। -एजेंसियां

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