घर बैठे खुद फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), फोलो करें ये STEPS

ITR फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बड़ा भारी काम लगता है. हर साल जब भी ITR भरने की तारीख नजदीक आती है तो लोग CA को खोजने लगते हैं. लेकिन, अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो ITR भरना कोई मुश्किल काम नहीं. आप घर बैठे खुद भी ITR फाइल कर सकते हैं. इसके लिए कुछ स्टेप्स को याद रखना है और सही डीटेल्स भरनी हैं. बता दें, कोरोना वायरस के चलते CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 तय की है. आमतौर पर ITR जुलाई में फाइल किया जाता है.
नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑनलाइन ITR कैसे भरा जा सकता है. हालांकि इसे समझने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर भी जा सकते हैं, जहां पूरी प्रक्रिया मौजूद है.
सबसे पहले ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, क्योंकि आपके ITR संबंधी सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स से ही मिलेंगी.
ITR फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है. उदाहरण के लिए ITR 1 ‘सहज’ फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है. उन्हें सैलरी, एक घर और अन्य सोर्स जैसे ब्याज से आय मिलती है.
ऑनलाइन ITR फाइल करने की प्र​क्रिया
ऑनलाइन ITR दो तरीकों से भरा जा सकता है. पहला तरीका:ITR डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड करदूसरा तरीका:सभी डेटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिशन
हम यहां पर आपको दूसरे तरीके से ऑनलाइन ई-फाइलिंग का तरीका बताने जा रहे हैं, जो बेहद आसान और कम वक्त में भरा जा सकता है. तो इसको कैसे करना है, इसे स्टेप बाई स्टेप समझते हैं. लेकिन इससे पहले आपको ITR के लिए खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. उसके बाद ही आप ITR भर सकेंगे.
ऐसे भरें ऑनलाइन ITR
1. सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.2. यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.3. ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.4. सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है. असेसमेंट ईयर कौन सा है5. अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें6. अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें 7. इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें 8. इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी9. इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं. 10. सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.11. इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें.
वेरिफिकेशन न भूलें
सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं-1. आधार ओटीपी के जरिए2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए4. ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजेंय
याद रहे 120 दिनों के अंदर  ITR-V फाइल न करने पर रिटर्न को ‘नहीं भरा हुआ’ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है.
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