कक्षा एक से आठ तक कोचिग संचालन पर प्रतिबंध

डीईओ ने जारी किया आदेश, 48 घंटे के अंदर संचालित कोचिग संस्थान की मांगी सूची, होगी कार्रवाई संवाद सहयोगी, लखीसराय : कोरोना काल में अनलॉक होने के बाद जिला अंतर्गत सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के अलावा शहर से गांव तक संचालित कोचिग संस्थान खुल गए। खासकर कोचिग संस्थानों में तो पूर्व की तरह छात्रों की भीड़ लगने लगी। कहीं भी कोविड-19 का पालन नही किया जा रहा है। इस बीच कक्षा एक से आठ के बच्चों को पढ़ाने बाले कोचिग भी धड़ल्ले से संचालित होने लगे। इधर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने एक आदेश जारी कर जिला अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा एक से आठ के संचालित कोचिग को बंद रखने का आदेश दिया है। डीईओ ने 48 घंटे के अंदर जिले के सभी बीईओ से कक्षा नौ से नीचे के बच्चों का कोचिग चलाने वाले कोचिग संस्थानों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। ताकि उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। डीईओ ने जारी अपने आदेश में सभी बीआरसीसी एवं सीआरसीसी को भी अपने-अपने पोषक क्षेत्र अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए संचालित कोचिग संस्थानों को चिन्हित करते हुए उसकी सूची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। डीईओ ने कहा है कि संचालित कोचिग के बारे में गलत रिपोर्ट देने और जांच में पकड़े जाने पर संबंधित बीईओ, बीआरसीसी और सीआरसीसी पर भी कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने कक्षा नौ से ऊपर के बच्चों के लिए संबंधित विद्यालय एवं संस्थान के संचालकों को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए बच्चों को परामर्श देने का निर्देश दिया है परामर्श लेने आने वाले बच्चों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन कराने का भी निर्देश दिया गया है।


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