शराब तस्करी में दो को दस-दस वर्ष का कारावास

एडीजे दो सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद लवकुश कुमार की कोर्ट ने शराब तस्करी के एक साल पुराने मामले में दो लोगों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक-एक साल का साधारण कारावास भी भुगतना पड़ेगा। बताया जाता है कि 6 अक्टूबर 2019 को उत्पाद निरीक्षक रंजन प्रसाद ने बलथरी चेकपोस्ट पर 360 लीटर शराब के साथ कार सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया था। दोनों की पहचान हरियाणा के करनाल के महावीर के पुत्र हेमन्त व पानीपत के सूरज के पुत्र सुनील के रूप में हुई थी। गिरफ्तारी के बाद दोनों को बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे 2 की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक-एक साल का साधारण कारावास की सजा काटने का आदेश भी कोर्ट ने दिया। मामले की पैरवी आयोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव ने की।

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