पटना-गया एनएच में देरी पर जहानाबाद डीएम से रिपोर्ट तलब

पटना-गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण मामले में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद के डीएम को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। प्रतिज्ञा नामक संस्था की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की।

पिछले दिनों कोर्ट ने पटना, गया और जहानाबाद के जिलाधिकारियों को सड़क निर्माण में हो रहे देरी के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने भू-मालिकों के भूमि अर्जन के मुआवजा से संबंधित विवादों के निपटारे के बारे में की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी देने को कहा था। एनएचएआई की ओर से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि नेशनल हाईवे ने भूअर्जन की मुआवजा राशि दे दी है। साथ ही सड़क निर्माण कार्य को विभिन्न एजेंसियों के बीच वितरण कर दिया गया है। 
वहीं, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भूमि अधिग्रहण का नब्बे प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। जबकि भू-मालिकों की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि अब भी बहुत सारे भू मालिकों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना था कि जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा राशि को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। कानून के तहत जमीन मालिक आर्बिट्रेशन के समक्ष अपना दावा पेश किये। आर्बिट्रेटर ने मुआवजा राशि कम बता ज्यादा राशि देने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार ने आर्बिट्रेटर के आदेश को चुनौती दी है। जिस कारण मुआवजा राशि अबतक नहीं मिल पायी है। 
आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि भू अर्जन के मुआवजे से जुड़े सबसे ज्यादा विवाद जहानाबाद जिले में लंबित हैं। कोर्ट ने जहानाबाद के डीएम को अगली सुनवाई में पूरा ब्योरा पेश करने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 8 दिसंबर तय की। 

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