अदालत ने दो आरोपितों को दोषसिद्ध भगोड़ा किया घोषित

अररिया। सिमराहा थाना क्षेत्र स्थित मानिकपुर गांव के एक लाइन होटल में करीब चौदह साल पूर्व कई लोगों द्वारा लोडेड आग्नेयास्त्र के बल डकैती की योजना बनाई जा रही थी। जिसे स्थानीय पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौजूद लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया। इस मामले में अररिया के एडीजे षष्ठम शशिकांत राय की अदालत ने सुनवाई पूरी की तथा बुधवार को अपना फैसला सुनाते शिवचंद रिषिदेव नामक दोषसिद्ध आरोपित को पांच साल का सश्रम कैद सहित पचास हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया। जब कि इसी मामले के दो आरोपित के अदालत मौके पर हाजिर नहीं पर अदालत ने गंभीरता से लिया है और उक्त दोनों आरोपितों को दोषसिद्ध भगोड़ा घोषित करते इन दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट सहित कुर्की जप्ति का आदेश जारी किया है। घटना 27 सितंबर2004 की है। घटना तिथि को कई लोग सिमराहा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव स्थित शिवम् लाइन होटल में डैकती की योजना बना रहे थे। इस बात की भनक स्थानीय पुलिस को लगी। सिमराहा पुलिस ने उक्त मामले में तत्परता दिखाई तथा सदलबल के साथ घटना स्थल पर छापामारी किया, जिसमें स्थानीय पुलिस ने लोडेड आग्नेयास्त्र एवं जिदा कारतूस के साथ मौजूद आरोपितों को अपने गिरफ्त में ले लिया।


इस मामले में सिमराहा थाना में पदस्थापित सअनि शिव नारायण ठाकुर ने सूचक बनकर फारबिसगंज थाना कांड संख्या-299/2004 दर्ज कराया। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर बरामद कई देशी आग्नेयास्त्र सहित जिदा कारतूस के इस मामले में अभियोजन की स्वीकृति के लिए अररिया के जिला दंडाधिकारी से आदेश प्राप्त कर लिया।
एडीजे षष्ठम श्री राय की अदालत ने सत्रवाद संख्या-271/06 के इस मामले में सुनवाई पूरी की। अदालत ने इस मामले में ठीलामोहन निवासी अजय रिषीदेव नामक आरोपित के खिलाफ दोष साबित नहीं होने पर उसे रिहा कर दिया। जबकि इसी मामले में सिमराहा थाना क्षेत्र के बरदाहा गांव निवासी शिवचंद रिषिदेव के खिलाफ पूर्व में सत्रवाद संख्या- 272 में निर्णित फैसला के मद्देनजर उसके पुराना आपराधिक इतिहास पर अदालत ने ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ आ‌र्म्स एक्ट के इस मामले में साक्ष्य प्रमाणित होने पर अदालत ने शिवचंद को दोषी करार कर दिया तथा उसे पांच साल का सश्रम कैद सहित
पचास हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया, साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कैद काटने का भी फैसला दिया। जबकि उक्त अदालत ने सिमराहा थाना क्षेत्र के ठीलामोहन गांव निवासी गिरानंद यादव के 42 वर्षीय पुत्र सत्तो यादव तथा उसी गांव के रामेश्वर साह के 46 वर्षीय पुत्र विनोद साह को मौके पर अदालत में हाजिर नहीं होने की बात को गंभीरता से लिया है और उक्त दोनों आरोपितों को दोषसिद्ध आरोपित घोषित करते इनके खिलाफ गैरजमानती वारंट सहित इन लोगों की संपत्ति कुर्की जब्त करने का भी आदेश जारी किया है। जबकि अदालत ने ठीलामोहन निवासी दरोगी रिषीदेव के पूत्र 40 वर्षीय अजय रिषीदेव के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। इस कारण अदालत ने इसे रिहा कर दिया। मामले में अदालत में सरकार की ओर से मो आरिफ हुसैन तथा बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मो ताहा ने भाग लिया है।
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