रानीगंज के अवैध पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड व नर्सिंग होम को बंद करने के लिए नोटिस जारी



संसू.रानीगंज(अररिया): रानीगंज में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है। जल्द ही सभी फर्जी पैथोलॉजी व अल्ट्रासाउंड संस्थाओं को बंद कराया जाएगा। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अररिया ने रानीगंज रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि रानीगंज में चल रहे पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड व निजी नर्सिंग होम की समुचित कागजातों की जांच कर रिपोर्ट सौपने को कहा गया था। जांच में कुछ खुला तथा कुछ बंद पाया गया।
जानकारी अनुसार रानीगंज रेफरल अस्पताल के आसपास संचालित अवैध पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड व नर्सिंग होम धडल्ले से चलने वाली खबर से हरकत में आये असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अररिया ने रानीगंज रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि रानीगंज में चल रहे पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड व निजी नर्सिंग होम की समुचित कागजातों की जांच कर रिपोर्ट सौपने को कहा गया था। रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संजय कुमार ने जांच किया जिसमें उन्होंने भारत अल्ट्रासाउंड, हैप्पी अल्ट्रासाउंड, ओम सांई अल्ट्रासाउंड, पटना अल्ट्रासाउंड, सूर्या अल्ट्रासाउंड, पूर्णिया अल्ट्रासाउंड, आस्था पैथोलॉजी, नर्गिस मेडिकल्स, राज पैथोलॉजी, यूपीआर पैथोलॉजी, पटना पैथोलॉजी, आर्यन एक्सरे, सहित कई अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी का बीते 19 दिसंबर को औचक निरीक्षण किया गया जिसमें कुछ खुला तथा कुछ बंद पाया गया। सभी पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड संचालक को मौखिक निर्देश दिया कि वे अपना अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी आदि से संबंधित कागजात दो दिनों के भीतर निश्चित रूप से समर्पित करें। अन्यथा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड संचालक के विरुद्ध करवाई हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। समय सीमा समाप्ति के बाद रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सीएस को पत्र प्रेषित कर जानकारी दिया। इसके बाद सीएस ने नोटिस जारी कर रानीगंज के भारत अल्ट्रासाउंड, हैप्पी अल्ट्रासाउंड, ओम साईं अल्ट्रासाउंड, पटना अल्ट्रासाउंड, पूर्णिया अल्ट्रासाउंड, आस्था पैथोलॉजी, राज पैथोलॉजी, पटना पैथोलॉजी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आपके द्वारा अपने संस्थान का संचालन बिना पंजीयन के अवैध तथा अमानक रूप से किया जा रहा है। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के पश्चात अविलंब अपने संस्थान का संचालन बंद करें, अन्यथा आपके तथा आपके संस्थान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसकी प्रतिलिपि रानीगंज थाना सहित सभी वरीय अधिकारियों को दिया गया है। लेकिन नोटिस मिलने के बाबजूद भी रानीगंज में अवैध घोषित अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है। वहीं दबी जुबान पैथोलॉजी संचालकों ने बताया कि रानीगंज सत्या पैथोलॉजी व नेशनल पैथोलॉजी व उजाला अल्ट्रासाउंड भी बिना पंजीयन के ही संचालित हो रहा है। वहीं रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि सीएस अररिया के द्वारा डीएम, एसपी अररिया सहित रानीगंज थाना को भी प्रतिलिपि तामिला कराया गया है। जल्द ही सभी फर्जी पैथोलॉजी व अल्ट्रासाउंड संस्थाओं को बंद कराया जाएगा।

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