हत्या के मामले में आरोपित सुशील को उम्रकैद की सजा



सहरसा। जमीन विवाद में हुई हत्या के एक मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम पुष्पम कुमार झा ने एक आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं 35 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि जुर्माना राशि नहीं देने पर मुजरिम को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह सजा पतरघट ओपी के पहाड़पुर कुंवर टोला के निवासी सुशील यादव के विरूद्ध सुनाई गई है। इनपर उसी गांव के राजकिशोर यादव की हत्या करने का आरोप था। अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता व आठ गवाहों का बयान दर्ज कराते हुए मामले में कड़ी सजा देने की प्रार्थना न्यायालय से की थी।

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क्या था मामला
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इस बाबत दर्ज केस मृतक राजकिशोर के पिता बहादुर यादव ने 31 जनवरी, 2019 को सौरबाजार थाना में दर्ज कराई थी। केस में कहा गया था कि 28 जनवरी, 2019 को साढ़े ग्यारह बजे सुबह में उक्त आरोपित के अलावा 12 अन्य लोग घातक हथियार से लैस होकर उनकी जमीन को घेरने लगा। जब उनके मृतक पुत्र के अलावा एक भतीजा ने मना किया तो आरोपित ने राजकिशोर को बुरी तरह जख्मी कर दिया जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना में अन्य पुत्र, भतीजा, एवं दो महिला को भी मारकर जख्मी करने की बात कही गई थी। मामले में पुलिस द्वारा उक्त आरोपित के विरुद्ध आरोप -पत्र समर्पित कर अनुसंधान जारी रखा गया है।
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