पूर्णिया में आज सभी बूथों पर चलेगा अभियान, मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा नाम

पूर्णिया। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए रविवार को सभी बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिले में सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। इस दौरान नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, मृत और कहीं दूसरी जगह जा चुके मतदाता का नाम हटाने और गलत प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए आवेदन लिया जाएगा। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरूद्ध प्रसाद यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 10 जनवरी को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेगा तथा बीएलओ आवेदन लेंगे। अभियान के तहत आए आवेदनों का निपटारा एक फरवरी तक किया जाएगा। पांच फरवरी तक निर्वाचक सूची का मानकों के आधार पर परीक्षण और आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति ली जाएगी। 11 फरवरी तक अनुपूरक सूची की तैयारी व 15 फरवरी को मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में कोई गलती नहीं हो, इसके लिए नए नाम जोड़ने से पहले उसकी पूरी जांच की जाएगी। पता और उम्र का समुचित प्रमाण देने वालों के नाम ही मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिया है निर्देश--------------------------------------- जनवरी में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक युवतियां मतदाता बन सकते हैं। मतदाता बनने के लिए आवश्यक कागजात दिखाकर वे मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय का पत्र भेजा है।आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र ''''घ'''' के साथ जन्म तिथि और पता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।


आठ तरह के प्रमाण पत्र हैं वेलिड
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मतदाता बनने के लिए आठ तरह के प्रमाण पत्र में कोई एक प्रमाण देना होगा। आवेदक दो पासपोर्ट तस्वीर, पहचान पत्र (जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट आदि)। पते के प्रमाण के रूप में (राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल आदि) देना होगा। ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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