अपर मुख्य सचिव ने डीपीओ और सीडीपीओ के विरुद्ध दिया कार्रवाई का आदेश

जागरण संवाददाता, सुपौल: समाज कल्याण विभाग के द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी सह अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के अनिल कुमार सिंह द्वारा दायर तीन परिवाद का निष्पादन करते हुए निर्देशक आईसीडीएस पटना को डीपीओ एवं सीडीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने अपने अंतिम निर्णय में प्रथम अपीलीय पदाधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा के द्वारा पारित निर्णय को सही ठहराते हुए तीन अलग-अलग मामले में दोषी डीपीओ एवं सुपौल परियोजना के सीडीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई करने का अंतिम निर्णय 5 जनवरी 2021 को पारित किया है।

एक नजर की दूसरी फाइल यह भी पढ़ें
---------------------------------------- 12 वर्षो से सरकारी लाभ से वंचित रहे लाभार्थी
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष एक परिवाद दायर कर कहा है कि नगरपरिषद वार्ड नंबर 02 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 256 का संचालन पिछले 12 वर्षों से नहीं हो रहा है। डीपीओ एवं सुपौल के सीडीपीओ के कृत्यकरण के कारण लाभार्थी को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। उनके द्वारा दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही करने को अनुरोध किया गया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुपौल ने अंतिम निर्णय पारित करते हुए वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक की अवधि में सुपौल परियोजना के सभी सीडीपीओ एवं आईसीडीएस के वर्तमान डीपीओ को दोषी मानते हुए जिला पदाधिकारी सुपौल को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लेकिन कार्रवाई नहीं होता देख परिवादी ने आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा के समक्ष परिवाद दायर किया। आयुक्त ने भी अपने निर्णय में डीपीओ एवं सीडीपीओ को दोषी मानते हुए जिला पदाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुन: जिला पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिवादी ने अपर मुख्य सचिव के समक्ष परिवाद दायर किया। अपर मुख्य सचिव ने सीडीपीओ एवं डीपीओ के विरुद्ध आइसीडीएस पटना को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
शॉर्ट मे जानें सभी बड़ी खबरें और पायें ई-पेपर,ऑडियो न्यूज़,और अन्य सर्विस, डाउनलोड जागरण ऐप

अन्य समाचार