बिजली बिल वसूली के लिए किया किस्त का प्रावधान

जमुई। विभाग ने बिजली बिल वसूली के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के निर्देशानुसार तीन महीने से ज्यादा समय तक बकाया बिजली बिल भुगतान नहीं करने पर बकायदा बिजली उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन अविलंब काट दिया जाएगा।

सहायक विद्युत अभियंता दिलीप कुमार ने बताया कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं का बिल बकाया रहने से बिजली कनेक्शन कट गया है वे अविलंब बकाया जमा कर बिजली कनेक्शन करा सकते हैं। वैसे बकायेदार बिजली उपभोक्ता जो एक बार में बिजली बिल जमा नहीं कर सकते हैं, वैसे उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए विभाग ने किस्त का भी प्रावधान किया है। किस्त का निर्धारण कर बकाया बिजली जमा कर सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिल रहा है। नजदीकी बिजली कार्यालय से बिजली बिल प्राप्त कर सकते है। बिजली विभाग के एसटीएफ सर्कल टीम द्वारा क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

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विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान तेज
विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान तेज करते हुए शनिवार एसटीएफ टीम द्वारा खैरा प्रखंड के खैरा बाजार में सघन जांच की गई। खैरा बाजार के कृष्ण मोहन सिन्हा पर बिजली विभाग का पूर्व का 14100 रुपये बिजली बिल बकाया होने पर 23 जून 2017 को कनीय अभियंता ने कनेक्शन काट दिया था। जांच के दौरान अवैध रूप से बिजली जलाते हुए पाया गया। विभाग द्वारा 54922 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार खैरा बाजार के ही सुनील ठाकुर पर विद्युत विभाग का पूर्व से 12634 रुपये बिजली बिल बकाया रहने के कारण 6 मार्च 2019 से बिजली कनेक्शन काटा हुआ था। जांच के दौरान पाया गया कि अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। उन पर बिजली विभाग द्वारा 27064 का अतिरिक्त क्षति भारित किया गया है। खैरा के कपिल पांडे पर बिजली बिल 13248 रुपये रहने के कारण 8 मार्च 2019 से कनेक्शन काट दिया गया। जांच के दौरान चोरी से विद्युत उपयोग करते पाए गए। उन पर 9017 रुपये का अतिरिक्त क्षति भारित किया गया है।
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