कंगना के बाद अब सोनू सूद के पीछे पड़ी शिवसेना, फैंस के मसीहा को BMC ने बताया 'आदतन अपराधी'

जुहू स्थित एक रिहायशी बिल्डिंग में अनधिकृत तरीके से निर्माण कराने के मामले में बृह्नमुंबई नगर निगम (BMC) ने अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) को आदतन अपराधी करार दिया है. बीएमसी का कहना है कि जिस बिल्डिंग को दो बार ध्वस्त किया जा चुका था, फिर भी उस पर अभिनेता ने अवैध निर्माण कराया. यह बात बीएमसी द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर कराए गए अपने हलफनामे में कही गई है. बता दें कि अनधिकृत निर्माण को लेकर बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस भेजा था. इस नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

11 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 13 जनवरी तक सोनू सूद को अंतरिम राहत देते हुए उनकी प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी. बीएमसी ने अपने नोटिस में सोनू सूद पर आरोप लगाया था कि अभिनेता ने शक्ति सागर रिहायशी इमारत, जो कि छह मंजिला है, उसमें ढांचागत बदलाव करके उसे कमर्शियल होटल बना दिया है.
मुंबई की सिविक बॉडी ने मंगलवार को कोर्ट में दायर किए गए अपने हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ता (सोनू सूद) आदतन अपराधी हैं. वह अनधिकृत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं. उन्होंने लाइसेंस विभाग से इजाजत लिए बिना ध्वस्त किए गए इमारत के हिस्से का फिर से अवैध निर्माण कराया, जिसका होटल के तौर पर इस्तेमाल हो सके.

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