गोपालगंज शराब कांड: पांच पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी का आदेश रद्द

पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के खजूरबानी शराब कांड में पांच पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया है। बर्खास्त पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त किया।

हाईकोर्ट ने बर्खास्त किए गए 21 पुलिसकर्मियों में एक सब इंस्पेक्टर समेत पांच पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही यह भी कहा कि इससे संबंधित सभी आदेश को निरस्त किया जाता है। 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के खजूरबानी में कच्ची देसी शराब पीने से 16 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद थाने के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। कहा गया कि थाने से महज दो किमी दूर खजूरबानी में महुआ देसी शराब का निर्माण एक मिनी फैक्ट्री में हो रहा था। इसकी जानकारी पुलिस को थी, लेकिन पुलिस ने लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का परिचय दिया। 12 जून 2020 को बिहार के डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया था
 बर्खास्त पुलिसकर्मियों ने इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया। पूरी तनख्वाह के साथ तुरंत सेवा में बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। जिन पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया गया है उनमें सब इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह, गुलाम अहमद, अनंजय सिंह, सिपाही मोहन प्रसाद सिंह और विश्वजीत कुमार शामिल हैं।

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