तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सरकार बना रहीे आर्थिक सबल

छपरा। तलाकशुदा एवं परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार 25 हजार रुपये दे रही है ताकि वैसी महिलाएं अपना स्वरोजगार कर अपने परिवार का भरण - पोषण कर सकें। मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता योजना के तहत जिस महिला का तलाक हो गया तथा उन्होंने दूसरी शादी न की हो, इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनके पति ने तलाक दिए बिना ही विगत कई साल से छोड़ दिया तथा उनके बारे में अथवा भरण - पोषण के लिए कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं, इन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलता है। उन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्गत परित्यक्ता प्रमाण पत्र लेकर प्रखंड स्तर पर आवेदन करना होता है। हालांकि सारण जिले में इस योजना का लाभ तलाकशुदा महिलाएं बहुत कम ही ले पा रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता साहेब राज खां छपरी ने बताया कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जागरूकता एवं अन्य सामाजिक कारण के चलते आवेदन नहीं कर पा रही हैं। जिसके लिए सरकारी स्तर पर प्रयास होनी चाहिए। वैसे कल्याण विभाग भी समय - समय पर प्रखंड स्तर पर सर्वे कराकर महिलाओं को चिह्नित कर योजना का लाभ देता है। इस योजना के वैसी तलाकशुदा महिलाएं आवेदन कर सकती है जिसकी उम्र 18 -50 साल की है तथा उनकी सालाना आय चार लाख रुपये से कम है।


प्रखंडों में करना होता है आवेदन :
मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता योजना के लाभ के लिए मुस्लिम महिलाओं को प्रखंड में आवेदन करना होता है। वहां से जांच के बाद इन महिलाओं का आवेदन जांच के बाद जिला कल्याण विभाग के कार्यालय में आता है। जहां से महिलाओं को 25 हजार रूपये देने की प्रक्रिया शुरू होती है। 25 हजार रूपये की राशि तलाकशुदा महिलाओं के खाते में जाता है, ताकि वे इस पैसे से खुद का स्वरोजगार कर अपना एवं अपने परिवार का भरण- पोषण कर सके। सभी प्रखंड में इस योजना का फार्म उपलब्ध रहता है ताकि महिलाएं वहां फार्म लेकर आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकें। आवेदक को देने होंगे दो गवाह :
मुस्लिम परित्यक्ता योजना के लाभ को ले आवेदन के लिए आवेदक को करीब के रिश्तेदारों से अलग दो गवाह संपूर्ण पते के साथ देने होंगे। अनुशंसा व प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले जनप्रतिनिधियों में मुखिया, सरपंच, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, विधानमंडल के सदस्य एवं सांसद हो सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल है।
इनसेट
सारण में किस वित्तीय वर्ष में कितनी महिलाओं को मिला है लाभ
2008 - 09 - 06
2009 - 10 - 05
2010 - 11 - 20
2019 - 20 - 09
2020 - 21 - 05(पांच आवेदन आया हैं।)
वर्जन :
सारण में तलाकशुदा व परित्यक्ता मुस्लिम महिलाएं इस योजना के लिए प्रखंड में आवेदन कर सकती है। इस योजना के लाभ अधिक से अधिक वैसी महिलाएं को मिले इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020 -21 में पांच आवेदन आया है। जिसे राशि के लिए भेजा गया है।
रजनीश कुमार राय
जिला अल्पसंख्यक कल्याण
पदाधिकारी,सारण
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